जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

राजगढ़। जिले के शिक्षा तंत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा एक अहम आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब अस्थायी रूप से नियुक्त जनशिक्षकों को भी अध्यापन कार्य करना अनिवार्य होगा। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा 7 अप्रैल 2025 को आयोजित समीक्षा बैठक के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिले के ऐसे जन शिक्षा केंद्र जहाँ स्थायी जनशिक्षकों की पदस्थापना नहीं है, वहां अस्थायी जनशिक्षकों की व्यवस्था की गई है। लेकिन देखा गया है कि कई जनशिक्षक केवल पदनाम तक सीमित रह गए हैं और अध्ययन कार्य में भाग नहीं ले रहे हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा है कि ऐसे सभी अस्थायी जनशिक्षकों को निर्देशित किया जाए कि वे अपने मूल पदस्थापन संस्थान में नियत समय-सारिणी (टाइम टेबल) के अनुसार नियमित रूप से अध्यापन कार्य करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन जनशिक्षकों द्वारा समय अनुसार अध्ययन कार्य नहीं किया जाएगा, उनका वेतन माह अप्रैल 2025 से आहरित नहीं किया जाएगा। यह आदेश सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड स्रोत समन्वयकों और संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश का पालन कड़ाई से हो। शिक्षा विभाग के इस कदम को क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ज़मीनी स्तर पर यह आदेश कितनी सख्ती से लागू होता है और इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर कितना पड़ता है।