
भानु ठाकुर भोपाल
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2025 के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर शिक्षकों और अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों के तहत यह प्रक्रिया 7 जून से 16 जून 2025 तक पूरी की जाएगी। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री की अनुमति उपरांत शिक्षकों का तबादला कर सकेंगे।

मुख्य बिंदु:
स्थानांतरण की समय-सीमा:
7 जून से 16 जून 2025 तक शिक्षकों का जिला स्तर पर प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा।
किनका हो सकेगा स्थानांतरण:
वरिष्ठ श्रेणी के शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, प्रधानाध्यापक (प्राथमिक विद्यालय), इत्यादि।
लिपिकीय संवर्ग एवं अन्य समूह ‘ग’/‘घ’ के लोक सेवक।
जिला स्तर के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद ही होंगे।

किनका स्थानांतरण नहीं होगा:
वे शिक्षक जिनकी संस्था में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं संचालित होती हैं।
जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है (31 मई 2025 तक)।
नव-नियुक्त शिक्षक जिन्हें विशिष्ट विद्यालयों (मॉडल स्कूल/संतोषी विद्यालय) में पदस्थ किया गया है।
वे शिक्षक जिनका पूर्व में ही राज्य स्तर से स्थानांतरण हो चुका हो।
प्रक्रिया:
एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।
शिक्षक एवं अधिकारी केवल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आदेश अनुमोदन करना होगा।
विशेष निर्देश:
जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानांतरण नीति का पूरी तरह पालन हो।
शासन स्तर से केवल विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप स्थानांतरण अनुमोदित किए जाएंगे।